Providing proof of benefit area.
लाभक्षेत्राचा दाखला देणे.
Official department: Department of Soil and Water Conservation; sub-department: Soil and Water Conservation Department; published time limit: 30.
सेवा कोड: AS-RTS-0261 · आधिकारिक क्रमांक: 261
अवलोकन
Official department: Department of Soil and Water Conservation; sub-department: Soil and Water Conservation Department; published time limit: 30.
- विभाग
- Department of Soil and Water Conservation
- उप-विभाग
- Soil and Water Conservation Department
- सेवा का प्रकार
- Scheme / Subsidy
- लक्षित समूह
- Both
- अपॉइंटमेंट
- Not marked as required
- बायोमेट्रिक
- Not marked as required
समय-सीमा & RTS
30 कार्य दिवस वर्तमान RTS समय-सीमा के रूप में निर्धारित हैं।
यह अभिलेख महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार ढाँचे के अंतर्गत अधिसूचित के रूप में चिह्नित है। पावती अपने पास रखें और यदि अधिसूचित समय-सीमा चूक जाए या सेवा अस्वीकृत हो जाए, तो नीचे दिखाई गई अपील की सीढ़ी का उपयोग करें।
RTS अधिकार और अपील समझेंपात्रता
इस कैटलॉग रिकॉर्ड में विस्तृत पात्रता अभी प्रकाशित नहीं की गई है। किसी नियम के न होने को पात्रता का प्रमाण न मानें।
दस्तावेज़
| दस्तावेज़ | आवश्यकता | प्रारूप / टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| Identity proof (Aadhaar, PAN, voter ID or passport) / ओळखीचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Address proof / पत्त्याचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Income certificate / उत्पन्नाचा दाखला | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Caste certificate / जातीचे प्रमाणपत्र | Conditional | PDF, JPG, PNG If applying under a reserved category |
| 7/12 extract / ७/१२ उतारा | Conditional | PDF, JPG, PNG For land-based or agricultural schemes |
शुल्क & प्रभार
कोई सत्यापित मदवार शुल्क कॉन्फ़िगर नहीं है। भुगतान करने से पहले सरकारी शुल्क और केंद्र का शुल्क अलग-अलग पूछें।
शुल्क और रसीद गाइड पढ़ेंउत्तरदायी & अपीलीय प्राधिकारी
आधिकारिक सेवा तालिका में प्रकाशित अधिकारी पदनाम:
- पदनिर्दिष्ट अधिकारी
- Concerned Executive Engineer
- प्रथम अपीलीय अधिकारी
- Concerned Superintending Engineer
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी
- Concerned Chief Engineer
अपील जमा करने से पहले अपने अधिकार-क्षेत्र के कार्यालय और उसके वर्तमान संपर्क विवरण की पुष्टि विभाग से करें।