Railway Concession:- Issuance of certificate for concession in railway fare to eligible troupes invited to perform art in foreign states and eligible as per conditions.
रेल्वे सवलत:- परराज्यात कला सादर करण्यासाठी पाचारण केलेल्या व अटीशतींनुसार पात्र कलापथकांना रेल्वे भाडे रकमेत सवलत मिळण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे
Official department: Tourism and Cultural Affairs Department; sub-department: Directorate of Cultural Affairs, Mumbai; published time limit: 30.
सेवा कोड: AS-RTS-0481 · आधिकारिक क्रमांक: 481
अवलोकन
Official department: Tourism and Cultural Affairs Department; sub-department: Directorate of Cultural Affairs, Mumbai; published time limit: 30.
- विभाग
- Tourism and Cultural Affairs Department
- उप-विभाग
- Directorate of Cultural Affairs, Mumbai
- सेवा का प्रकार
- Certificate
- लक्षित समूह
- Both
- अपॉइंटमेंट
- Not marked as required
- बायोमेट्रिक
- Not marked as required
समय-सीमा & RTS
30 कार्य दिवस वर्तमान RTS समय-सीमा के रूप में निर्धारित हैं।
यह अभिलेख महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार ढाँचे के अंतर्गत अधिसूचित के रूप में चिह्नित है। पावती अपने पास रखें और यदि अधिसूचित समय-सीमा चूक जाए या सेवा अस्वीकृत हो जाए, तो नीचे दिखाई गई अपील की सीढ़ी का उपयोग करें।
RTS अधिकार और अपील समझेंपात्रता
इस कैटलॉग रिकॉर्ड में विस्तृत पात्रता अभी प्रकाशित नहीं की गई है। किसी नियम के न होने को पात्रता का प्रमाण न मानें।
दस्तावेज़
| दस्तावेज़ | आवश्यकता | प्रारूप / टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| Identity proof (Aadhaar, PAN, voter ID or passport) / ओळखीचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Address proof / पत्त्याचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Supporting evidence / पूरक पुरावा | Optional | PDF, JPG, PNG |
शुल्क & प्रभार
कोई सत्यापित मदवार शुल्क कॉन्फ़िगर नहीं है। भुगतान करने से पहले सरकारी शुल्क और केंद्र का शुल्क अलग-अलग पूछें।
शुल्क और रसीद गाइड पढ़ेंउत्तरदायी & अपीलीय प्राधिकारी
आधिकारिक सेवा तालिका में प्रकाशित अधिकारी पदनाम:
- पदनिर्दिष्ट अधिकारी
- Superintendent
- प्रथम अपीलीय अधिकारी
- Assistant Director
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी
- Co-Ordinator
अपील जमा करने से पहले अपने अधिकार-क्षेत्र के कार्यालय और उसके वर्तमान संपर्क विवरण की पुष्टि विभाग से करें।